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अपर सेशन न्यायाधीश भावना भार्गव का फैसला — दो वर्ष पूर्व की घटना में सुनाई गई सजा
लोक टुडे न्यूज नेटवर्क | सवाई माधोपुर
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश भावना भार्गव की अदालत ने दो वर्ष पूर्व हुई लूट व मारपीट की गंभीर वारदात में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया।
यह फैसला मुकदमा संख्या 02/2023 में सुनाया गया। प्रकरण के अनुसार, करीब दो वर्ष पहले रवाजना डूंगर थाना क्षेत्र में आरोपियों ने पीड़ित व्यक्ति से डेढ़ लाख रुपये नकद और मोबाइल फोन लूट लिया था।
आरोपियों ने पीड़ित को सुनसान खेत में ले जाकर लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा, जिससे उसके हाथ-पैर टूट गए। घटना के बाद पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
करीब दो वर्षों की पुलिस जांच और अदालत में लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने पाँचों आरोपियों को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास और कुल 63 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
सभी दोषी आरोपी ग्राम डेकवा, मुई और आसपास के क्षेत्रों के निवासी बताए गए हैं।
इस प्रकरण में पीड़ित पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हरकेश मीना ने प्रभावी पैरवी की।

















































