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लोक टुडे न्युज़ नेटवर्क
अगर आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का बैंक खाता 10 साल से अधिक समय से निष्क्रिय है, तो उसकी राशि आरबीआई की जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता (DEA) निधि में स्थानांतरित हो चुकी हो सकती है — लेकिन आप अभी भी उस पैसे पर दावा कर सकते हैं!
यहाँ करें जांच: https://udgam.rbi.org.in
कैसे पाएं अपना पैसा वापस:
1️⃣ अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाएँ
2️⃣ केवाईसी दस्तावेज़ (आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) साथ ले जाएँ
3️⃣ दावा प्रक्रिया पूरी करें और अपनी राशि (ब्याज सहित, यदि लागू हो) प्राप्त करें
विशेष शिविर: अक्टूबर–दिसंबर 2025 तक सभी प्रमुख बैंकों में
आरबीआई की अपील: “जानकार बनिए, सतर्क रहिए — आपका पैसा, आपका हक़!”
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