लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
रायसिंहनगर में 2021 के हत्या मामले में फैसला, अदालत ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
श्रीगंगानगर। (मनजीत सिंह, ब्यूरो चीफ) श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) तरुणकांत तिवारी की अदालत ने पुत्र की हत्या के मामले में आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक अभिरक्षा में है।
सोते समय बेटे पर लाठी से किया हमला
अपर लोक अभियोजक वेद प्रकाश ठंडी ने बताया कि मामला 30 जुलाई 2021 का है। अभियोजन के अनुसार, 68 आरबी निवासी हीरालाल जाट ने घटना वाले दिन सुबह करीब 4:30 बजे नींद में सो रहे अपने 28 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार पर लाठी से हमला कर दिया था।
हमले में राकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया।
उपचार के दौरान हुई मौत
गंभीर रूप से घायल राकेश कुमार की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी की पत्नी ने अपने पति पर बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था।
अभियोजन के अनुसार, राकेश कुमार हीरालाल का इकलौता पुत्र था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी हीरालाल के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।
सुनवाई के बाद अदालत ने सुनाई सजा
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) तरुणकांत तिवारी की अदालत ने हीरालाल जाट को पुत्र राकेश कुमार की हत्या का दोषी माना।
अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में है, जिसमें पिता पर अपने ही इकलौते बेटे की हत्या का दोष सिद्ध हुआ है।

















































