लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
सवाई माधोपुर से लोकेश टटवाल की रिपोर्ट
सवाई माधोपुर। जिला विशेष न्यायालय कोर्ट ने आज नाबालिग का पीछा करने व उसके साथ छेड़खानी और मारपीट के दो आरोपियों को दोषी मानते हुए आज दो-दो वर्ष के साधारण कारावास, व 16-16हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया।
मामले कीपर वशिष्ठ लोक अभियोजक पोक्सो अनिल कुमार जैन ने की जिसमें बताया कि खंडार थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति के साथ उसकी नाबालिक भतीजी व उसकी बेटी मोटरसाइकिल से सवाई माधोपुर की ओर आ रहे थे तभी छाण गांव के लड़के जीशान पुत्र जाफर और उसका भाई हसन छाण से गंगानगर आ रहे थे, दोनों आरोपी ने उसकी बेटी और भतीजी को देखकर अश्लील हरकतें की और छेड़खानी करने लगे । जब इस बात का विरोध पीड़िता के चाचा ने किया तो उसके साथ भी मारपीट की । यह घटना 31 अगस्त 2020 की बताई जा रही है जिस पर 1 सितंबर को आरोपियों के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने खंडार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में पुलिस ने जांच में दोनों आरोपियों के खिलाफ लंबे अरसे बाद चार्ज सीट पेश की, जिस पर सुनवाई करते हुए पोक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 16-16 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया साथ ही दो-दो वर्ष का साधारण कारावास की सजा भी सुनाई ।