लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
तीन मकान और कृषि भूमि पर सरकारी कार्रवाई
ऑपरेशन दिव्य प्रहार-2.0 के तहत झालावाड़ पुलिस की कार्रवाई, NDPS एक्ट की धारा 68(F) के तहत संपत्तियां की गईं फ्रीज
झालावाड़। ऑपरेशन दिव्य प्रहार-2.0 के तहत झालावाड़ पुलिस ने नशा तस्करी के आरोपी सुगनचंद तंवर पुत्र रामलाल तंवर, निवासी कंवरपुरा, हाल घाटोली, की कथित अवैध आय से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की स्वीकृति के बाद NDPS एक्ट की धारा 68(F) के तहत चिन्हित संपत्तियों को फ्रीज किया गया है।
पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दायरे में तीन मकान, कृषि भूमि और अन्य चिन्हित संपत्तियां शामिल हैं। इनकी कुल बाजार कीमत 3 करोड़ 2 लाख 37 हजार 518 रुपए बताई गई है।
तीन मकानों की कीमत 2.92 करोड़ से अधिक
पुलिस के अनुसार चिन्हित संपत्तियों में तीन मकानों का बाजार मूल्य 2 करोड़ 92 लाख 66 हजार 431 रुपए और कृषि भूमि का बाजार मूल्य 9 लाख 71 हजार 87 रुपए आंका गया है।
संपत्तियों पर NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद की गई।
राजस्व विभाग और PWD की मदद से किया रिकॉर्ड मिलान
झालावाड़ पुलिस के अनुसार संपत्तियों की पहचान के लिए गोपनीय डेटाबेस तैयार किया गया। इसके बाद राजस्व विभाग और PWD के सहयोग से संबंधित रिकॉर्ड का मिलान कराया गया तथा संपत्तियों के बाजार मूल्य का आकलन किया गया।
पुलिस के मुताबिक सुगनचंद तंवर के खिलाफ पूर्व में NDPS से जुड़े मामले दर्ज रहे हैं।
नशा तस्करी के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई जारी
झालावाड़ पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन दिव्य प्रहार-2.0 के तहत नशा तस्करी से कथित रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान और उनके खिलाफ आर्थिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस का कहना है कि अभियान का उद्देश्य नशे के कारोबार से जुड़े आरोपियों की आर्थिक गतिविधियों पर कार्रवाई करना है।
















































