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लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
मनजीत सिंह ब्यूरो चीफ श्रीगंगानगर 988728
श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है कि रायसिंहनगर एडीजे विपिन बिश्नोई की अदालत ने मेडिकल नशा तस्कर को सजा सुनाई है। गांव 11 टीके निवासी विनोद कुमार पुत्र अनिल कुमार को एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष की कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
*अपर लोक अभियोजक ने दी जानकारी*
अपर लोक अभियोजक मोहनलाल ने बताया कि विनोद कुमार को मेडिकल नशा तस्करी के मामले में दोषी पाया गया था। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे सजा सुनाई है।
*नशीली दवाओं की तस्करी पर कड़ी कार्रवाई*
यह कार्रवाई नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। अदालत ने विनोद कुमार को सजा सुनाकर नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल लोगों के लिए एक कड़ा संदेश दिया है।
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