राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू, व्यापारियों को मिलेगा बड़ा लाभ

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लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

  RIPS 2024 के तहत 4 इकाइयों को स्वीकृति

नागौर। (प्रदीप कुमार डागा) राज्य में व्यापार और उद्योग को गति देने के उद्देश्य से राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू कर दी गई है, जो 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत विशेष रूप से रिटेल और होलसेल क्षेत्र से जुड़े सूक्ष्म उद्यमियों को वित्तीय राहत देकर निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है।

नीति के अंतर्गत 1 से 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तथा 1 से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। वहीं, एससी, एसटी, महिला एवं दिव्यांग उद्यमियों को 1 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण पर अतिरिक्त 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। यह अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक देय होगा।

इसके अलावा कम्पोजिट ऋण में कार्यशील पूंजी की सीमा 80 प्रतिशत तक निर्धारित की गई है। व्यापारियों को 5 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 5 वर्षों तक सीजीटीएमएसई गारंटी फीस का 50 प्रतिशत पुनर्भरण मिलेगा। सूक्ष्म खुदरा व्यापारियों को उद्योग आधार पंजीयन पर 50 प्रतिशत सहायता (अधिकतम 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष) प्रदान की जाएगी।

ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म फीस का 75 प्रतिशत (अधिकतम 50 हजार रुपये) एक वर्ष तक पुनर्भरण किया जाएगा। योजना का लाभ व्यक्तिगत एवं संस्थागत आवेदक जैसे एचयूएफ, सोसायटी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और कंपनियां भी उठा सकेंगी।

RIPS 2024 के तहत 4 इकाइयों को स्वीकृति
इसी क्रम में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2024 के तहत जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय छानबीन समिति की बैठक में 4 औद्योगिक इकाइयों के प्रकरण स्वीकृत किए गए।

इन इकाइयों को विद्युत शुल्क में छूट, निवेश सब्सिडी, ब्याज अनुदान, मंडी शुल्क में राहत और कैपिटल सब्सिडी जैसे लाभ दिए जाएंगे। इन प्रस्तावों के तहत करीब 1029.3 लाख रुपये के निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

इसके साथ ही उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, नागौर द्वारा स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क में छूट हेतु जारी 80 पात्रता प्रमाण पत्रों को भी समिति ने मंजूरी प्रदान की है।

इस पहल से जिले में औद्योगिक विकास को नई गति मिलने और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

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