पुष्कर के होटल में 2 साल से अवैध रूप से रह रही थी थाई महिला, मैनेजर पर भी केस दर्ज

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लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

अजमेर CID का बड़ा खुलासा: 
रिपोर्ट: नितिन मेहरा, अजमेर

अजमेर (पुष्कर)। राजस्थान में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत अजमेर सीआईडी (CID) को बड़ी सफलता मिली है। पुष्कर के एक होटल में पिछले दो वर्षों से अधिक समय से बिना वैध वीजा के रह रही थाईलैंड की महिला और उसे शरण देने वाले होटल मैनेजर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

फर्जीवाड़े का अनोखा तरीका
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने बताया कि ‘द मस्कमेलन होटल एवं रिसोर्ट’ में 1 फरवरी को थाईलैंड निवासी कानयाफट नोईहोंग ठहरी थी। जांच के दौरान सामने आया कि होटल मैनेजर ने महिला के अवैध प्रवास (ओवरस्टे) को छिपाने के लिए सरकारी ‘C-फॉर्म’ में हेराफेरी की।
प्रबंधक ने सिस्टम में महिला के वीजा नंबर की जगह युगांडा के एक नागरिक का वीजा नंबर दर्ज कर दिया, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को गुमराह किया जा सके।

नए कानून के तहत कार्रवाई
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि होटल संचालक और विदेशी महिला ने मिलकर जाली दस्तावेज तैयार किए और उनका उपयोग किया। इस पर पुष्कर थाना पुलिस ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 की धारा 22, 23 और 24 के तहत प्रकरण संख्या 95/2026 दर्ज किया है।

प्रशासन की सख्त चेतावनी
पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रदेशभर में ओवरस्टे कर रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें उनके देश भेजने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। सीआईडी जोन अजमेर ने स्पष्ट किया है कि विदेशी अधिनियम 2025 का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों और उन्हें अवैध रूप से ठहराने वाले होटल संचालकों के खिलाफ आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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