आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश

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लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

जोधपुर। यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन को उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट की जस्टिस संजीत पुरोहित की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया।

अदालत ने निर्देश दिए हैं कि यदि जेल में रहते हुए उनकी स्वास्थ्य स्थिति गंभीर होती है या विशेष उपचार की आवश्यकता पड़ती है, तो उन्हें आयुर्वेद अस्पताल में उपचार की सुविधा भी प्रदान की जा सकेगी। साथ ही जेल प्रशासन को उनके स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

मामले में आसाराम की ओर से अधिवक्ता आर.एस. सलूजा और यशपाल राजपुरोहित ने पैरवी की।

उल्लेखनीय है कि आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में दोषसिद्ध होने के बाद आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। हाईकोर्ट का यह आदेश उनके स्वास्थ्य और उपचार संबंधी सुविधाओं तक सीमित है।

फिलहाल अदालत के निर्देशों के अनुसार जेल प्रशासन को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा जरूरत पड़ने पर उचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

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