लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
जयपुर। मानसरोवर क्षेत्र में करीब पांच साल पहले हुए विवाद के दौरान महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने अभियुक्त रामवीर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) विकास कुमार स्वामी ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
राज्य सरकार की ओर से मामले में लोक अभियोजक मुनेश कुमार गुप्ता ने पैरवी की।
मामले के अनुसार, मृतका सुमन के ससुर प्रेमचंद ने 17 अगस्त 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुमन आरोपी रामवीर सिंह, निवासी गंज खेड़ली, अलवर के घर पर खाना बनाने और कपड़े धोने का काम करती थी।
मामले में मृतका की पुत्री नेहा चश्मदीद गवाह थी। अभियोजन के अनुसार, नेहा के सामने ही झगड़े के दौरान रामवीर सिंह ने पिस्टल से सुमन पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
अदालत ने मामले में अपराध की प्रकृति, नृशंसता, गंभीरता और समाज पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए अभियुक्त रामवीर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
















































