मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 16 जनवरी को कर्मचारी संगठनों के साथ करेंगे बजट पूर्व संवाद

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लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध
जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य की डबल इंजन सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास और जनकल्याण की भावना के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व तथा दूरगामी सोच के साथ समाज के हर वर्ग के हित में निरंतर निर्णय लिए जा रहे हैं। विकसित राजस्थान 2047 के ध्येय के साथ सरकार आगामी राज्य बजट वर्ष 2025-26 की रूपरेखा तैयार कर रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विभिन्न वर्गों के साथ 16 जनवरी से 22 जनवरी तक बजट पूर्व संवाद कर उनके अमूल्य सुझाव लेंगे। इस क्रम में 16 जनवरी (गुरूवार) को शर्मा राज्य के कर्मचारी संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे।
आमजन को पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने में कर्मचारियों की एक कर्मयोगी के रूप में अहम भूमिका होती है। राज्य सरकार की नीतियों और विजन को कर्मचारी ही धरातल पर मूर्त रूप देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं केा रोजगार देने तथा राजकार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुशल कार्मिकों की आवश्यकता देखते हुए हेतु राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख पदों पर सरकारी नियुक्तियां देने का लक्ष्य रखा है। अब तक 59 हजार से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा लगभग 15 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही लगभग 81 हजार पदों पर भर्ती परीक्षाओं का कलेण्डर भी जारी किया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अंतरिम राज्य बजट एवं परिवर्तित राज्य बजट में कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें पदोन्नति के लिए डीपीसी हेतु 2 वर्ष की छूट, आरजीएचएस के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने हेतु महिला एवं पुरूष कार्मिकों को अपने माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक को चुनने का विकल्प देना, प्रतिवर्ष 30 जून को सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को 1 जुलाई से एक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देना, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने, पेंशनर्स को देय आउटडोर चिकित्सा सेवा की व्यय सीमा को 30 हजार रूपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने तथा 1 अप्रेल, 2024 के बाद कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन देने जैसी घोषणाएं शामिल हैं।
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