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जिले में ईंट भट्टों के संचालन पर सख्ती

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लोक टुडे न्यूज नेटवर्क

01 जनवरी से 30 जून 2025 तक ही मिलेगी संचालन हेतू जलाई कार्य (फायरिंग) की अनुमति

भीलवाड़ा (विनोद सेन)। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की अनुपालना में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में संचालित सभी ईंट भट्टों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को छोड़कर) को 01 जनवरी से 30 जून 2025 तक ही संचालन हेतु जलाई कार्य (फायरिंग) करने की अनुमति दी गई है। इसके पूर्व या पश्चात किसी भी भट्टे का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आदेशों के तहत भीलवाड़ा जिले के सभी ईंट भट्टा संचालकों को निर्देशित किया गया है कि यदि प्रतिबंधित अवधि में कोई भट्टा संचालित पाया जाता है, तो क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें भट्टा बंद कराने के साथ-साथ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की जाएगी। इसके लिए अधिकारी लगातार संबंधित क्षेत्रों में निगरानी करेंगे, ताकि आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो सके।

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