Home crime अपहरण और डकैती मामले में आरोपी को 5 वर्ष का कारावास, 5...

अपहरण और डकैती मामले में आरोपी को 5 वर्ष का कारावास, 5 हजार रुपये अर्थदंड

0

लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

तारानगर, चूरू। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे) तारानगर ने अपहरण व डकैती के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को 5 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आदेश के अनुसार, यदि आरोपी अर्थदंड जमा नहीं कराता है तो उसे अतिरिक्त 3 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

आरोपी को सुनाई गई सजा

मामले में हनुमानगढ़ जिले के नोहर निवासी गगनदीप उर्फ गोल्डी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई गई। यह फैसला एडीजे संतोष कुमार मीणा ने सुनाया।

अभियोजन पक्ष की पैरवी

मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज स्वामी ने पैरवी की। अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया।

यह निर्णय क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version