लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
प्रेमी युगल को जान व स्वतंत्रता का खतरा पैदा करने की धमकियां मिलने पर न्यायालय ने पुलिस को सुरक्षा देने के दिए निर्देश
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस शुभा मेहता की बेंच ने सरकार व पुलिस को दिए आदेश, SHO और SP को दिए गए प्रतिवेदन की जांच करें और असुरक्षा का तत्व पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई कर जीवन व स्वतंत्रता को किसी प्रकार की क्षति व हानि कारित नहीं होना करें सुनिश्चित, एडवोकेट हितेष बागड़ी ने की याचिकाकर्ता प्रेमी युगल की ओर से पैरवी,। युवती सोनाली सैनी ,नंदपुरी, श्याम नगर जयपुर की निवासी उम्र 22 साल है ।
वही युवक हरिराम मीना, गांव खरौली,तहसील सरमथुरा,जिला धौलपुर का निवासी है,उम्र 27 साल है। दोनों ने आर्य समाज मंदिर दिल्ली में विवाह सम्पन्न किया है। विवाह मैरिज पंजीयन ऑफिस दिल्ली से रजिस्टर्ड है।, दोनों वयस्क है, इच्छानुरूप रहने को स्वतंत्र है एवं बाधा डालने का नहीं है किसी को अधिकार, पुलिस एक्ट की धारा-29 के तहत पुलिस का नागरिकों के जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने का है कर्तव्य। माननीय न्यायालय के आदेश के पश्चात् युवती के परिजनों को धमकी एवं मारपीट करने के लिए पाबंद किया गया है। ऐसी स्थिति में युवक युवती के खिलाफ परिजनों द्वारा दर्ज पुलिस रिपोर्ट भी सारहीन हो जाती हैं।


















































