लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
लांपोलाई में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, राष्ट्रीय लोक अदालत, साइबर सुरक्षा और नशे से दूर रहने की दी जानकारी
पादूकलां। निकटवर्ती ग्राम पंचायत लांपोलाई स्थित श्री दरियाव शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता के निर्देशानुसार आयोजित शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के सचिव संजय कुमार मालवीया ने विद्यार्थियों एवं आमजन को विधिक सेवाओं और स्थाई लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी।
जनउपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों का हो सकता है निस्तारण
सचिव संजय कुमार मालवीया ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-बी के तहत स्थाई लोक अदालत का गठन किया गया है। इसमें परिवहन, डाक एवं टेलीग्राफ, बिजली-पानी, स्वच्छता, अस्पताल सेवाएं, बीमा, बैंक एवं वित्तीय सेवाएं, आवासीय सेवाएं तथा शिक्षण संस्थाओं सहित विभिन्न जनउपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का निस्तारण किया जाता है।
उन्होंने बताया कि जनउपयोगी सेवाओं में कमी होने पर संबंधित व्यक्ति स्थाई लोक अदालत, मेड़ता में आवेदन अथवा वाद प्रस्तुत कर सकता है। यहां प्रकरण के निस्तारण के लिए पहले पक्षकारों के बीच राजीनामा कराने का प्रयास किया जाता है। राजीनामा नहीं होने की स्थिति में प्रकरण का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया जाता है।
विधिक योजनाओं की दी जानकारी
शिविर में नारी संवाद सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम, नालसा की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, वीर परिवार योजना, बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं, डाउन योजना, संवाद योजना, पीड़ित प्रतिकर योजना एवं नालसा शिक्षा योजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।
राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने की अपील
सचिव ने आगामी 10 अक्टूबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लोगों से भाग लेने और अपने लंबित मामलों का निस्तारण कराने का आह्वान किया।
इस दौरान विद्यार्थियों एवं आमजन को साइबर अपराधों से बचाव और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही नशे से दूर रहने और नशे को ना कहने का संदेश दिया गया। लोगों को नालसा हेल्पलाइन के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई।

















































