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सेवा बस्तियों की शिक्षिकाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी

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लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
विधिक जागरूकता शिविर में अधिवक्ता परिषद का प्रयास

जयपुर। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के 34वें स्थापना दिवस पर अधिवक्ता परिषद राजस्थान जयपुर प्रांत की उच्च न्यायालय इकाई, जयपुर की ओर से रविवार को विद्यार्थी भवन में विधिक जागरूकता एवं कानूनी सहायता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में परिषद की ओर से पुण्यार्थम संस्था के सहयोग से शहर की 80 से अधिक सेवा बस्तियों में चल रहे नि:शुल्क संस्कार केन्द्रों की करीब 100 शिक्षिकाओं को आमजन से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई।

घऱेलू हिंसा, बाल अधिकारों सहित मूल अधिकारों- कर्तव्यों की दी जानकारी
उच्च न्यायालय इकाई के अध्यक्ष धर्मेंद्र जैन ने शिक्षिकाओं को जानकारी देते हुए कहा कि घरेलू हिंसा, बाल अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों की सेवा, सड़क विक्रेताओं के संरक्षण और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानून समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए बनाए गए हैं जिनकी जानकारी आमजन तक पहुँचाना आवश्यक है। उन्होंने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम 2007, स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की मुख्य धाराओं को सरल भाषा में समझाया। अधिवक्ता परिषद के प्रांत महामंत्री अभिषेक सिंह, धर्मेंद्र गुप्ता सहित अन्य अधिवक्ता भी मौजूद रहे। प्रांत महामंत्री अभिषेक सिंह ने बताया कि जयपुर की सभी सेवा बस्तियों में परिषद के द्वारा न्याय परामर्श केंद्र संचालित किए जाएंगे ताकि सामान्य नागरिकों को न्याय परामर्श आसानी से उपलब्ध हो सके।

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