उपखंड अधिकारी को सूचना नहीं देना भारी पड़ा!
लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
नागौर- रियाबड़ी MEDAS ग्राम के किसान पुत्र भंवरलाल सेन के खेत खसरा संख्या 798 /294 पर दबंग व्यक्तियों एवं ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण करने, बिना सूचना के खेत के बीच में रास्ता निकालना, खेत को क्षतिग्रस्त करने, खेत पर अतिक्रमण करने पर पीड़ित किसान पुत्र भंवरलाल सेन द्वारा उपखंड अधिकारी रिया बड़ी से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना चाहिए थी । उपखंड अधिकारी द्वारा इसके प्रति लापरवाही करने एवं किसी प्रकार की सूचना नहीं देने ,राज्य सूचना आयोग के निर्णय की पालना नहीं करने पर राज्य सूचना आयुक्त द्वारा 2500 रुपए का रियां बड़ी उपखंड अधिकारी पर जुर्माना किया गया है।
किसान का आरोप स्थानीय लोगों ने किया जमीन पर अतिक्रमण
पीड़ित किसान भंवरलाल सेन का आरोप है की एक तो उसके खेत पर दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया। पंचायत भी किसी तरह का सहयोग नहीं कर रही है। अतिक्रमणकारिर्यों से विरोध जताने पर उसे जान से मारने पीटने की धमकी दी जाती है । जब रियां बड़ी उपखंड अधिकारी से सूचना के अधिकार के तहत इस संदर्भ में बार-बार जानकारी चाहिए गई तो उन्होंने जानकारी देना उचित नहीं समझा । परेशान होकर उन्होंने राज्य सूचना आयोग को शिकायत की। राज्य सूचना आयोग ने भी रियां बड़ी उपखंड अधिकारी को नोटिस भेजे। लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरह का रिस्पांस नहीं दिया। आखिरकार सूचना आयोग ने रियां उपखंड अधिकारी पर ₹2500 का जुर्माना लगाया है।














































