लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
अजमेर में सरकारी रसोईघरों में बड़ा बदलाव
अजमेर | (नितिन मेहरा) अजमेर में राज्य सरकार के नए निर्देशों के बाद सरकारी रसोईघरों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सभी राजकीय आवासीय परिसरों और संस्थानों के किचन में आगामी 15 दिनों के भीतर पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। जिला रसद विभाग ने इस संबंध में समयबद्ध कार्ययोजना लागू कर दी है।
किन संस्थानों पर लागू होगा आदेश?
जिला रसद अधिकारी मोनिका जाखड़ के अनुसार यह आदेश व्यापक स्तर पर लागू होगा। इसमें शामिल हैं:
- सरकारी बंगले, सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस
- मिड-डे मील संचालित करने वाले सरकारी विद्यालय
- अन्नपूर्णा रसोई, सरकारी हॉस्टल और जेल मेस
- अस्पताल, पुलिस मेस और प्रशिक्षण संस्थान
पीएनजी क्यों?—फायदे जो बदलेंगे व्यवस्था
प्रशासन के अनुसार पीएनजी, पारंपरिक एलपीजी सिलेंडर की तुलना में अधिक सुरक्षित, सस्ता और सुविधाजनक है।
मुख्य लाभ:
- किफायती: एलपीजी से 7% से 17% तक सस्ती
- सुविधाजनक: सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी की झंझट खत्म
- 24×7 आपूर्ति: बिना रुकावट गैस उपलब्ध
- बचत: जितनी खपत, उतना ही भुगतान
- बेहतर गुणवत्ता: कम ताप तीव्रता से भोजन अधिक पौष्टिक
- आसान रूपांतरण: मौजूदा चूल्हों को कम खर्च में पीएनजी के अनुकूल बनाया जा सकता है
प्रशासन की सख्ती: तैयार माइक्रो-प्लान
जिला कलेक्टर लोक बंधु ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर टाइम-बाउंड माइक्र्रो-प्लान तैयार किया है।
- पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई की अनुमति प्राथमिकता से दी जा रही है
- गैस कंपनियों को स्थानीय स्टोरेज के लिए सरकारी जमीन 2–3 साल तक किराया-मुक्त लीज पर देने के निर्देश
आधुनिक और सुरक्षित ईंधन की ओर कदम
इस पहल से सरकारी खर्च में कमी आने के साथ-साथ सभी संस्थानों में सुरक्षित और आधुनिक ईंधन प्रणाली लागू होगी।
सरकार का मानना है कि यह बदलाव न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाएगा, बल्कि पर्यावरण और जनसुविधाओं के लिहाज से भी एक बड़ा सुधार साबित होगा।
