जयपुर। पुलिस की नौकरी छोड़कर दूसरे विभाग में नौकरी करने पर पुलिस विभाग द्वारा प्रार्थी से रिकवरी के नाम पर 12 लाख वसूलने पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने गृह विभाग , डीजीपी और दौसा एस पी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एडवोकेट बाबू लाल बैरवा ने बताया कि धर्मेन्द्र सिंह सिंह व अन्य की याचिका पर जस्टिस इन्द्रसिंह ने नोटिस जारी किए है। नोटिस देकर पूछा है कि याचिकाकर्ताओ से की गई रिकवरी को क्यों नहीं लौटाया गया।, याचिकाकर्ता पुलिस विभाग से रिलीव होकर तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त हुए इस पर पुलिस विभाग ने लगभग 12 लाख रुपये याचीगण से रिकवरी कर वसूल लिए। इस पर माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर ने 1जनवरी 2016 को रिकवर की गई राशि को लौटाने का आदेश दिया । इसके बावजूद पुलिस विभाग ने 9 फरवरी 2016 को आदेश जारी कर कहा कि ये लोग उक्त राशि पाने के हकदार नही है । इससे पूर्व 2018 में भी इसी प्रकार के मामले में रिकवर राशि लौटाई थी। इसके लिए धर्मेन्द्र सिंह ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी चाही तो ज्ञात हुआ कि इनके समान अन्य लोगों को भी राशि लौटा दी गयी है । इस पर धर्मेन्द्र सिंह व अन्य ने न्यायालय में दुबारा याचिका पेश की जिसमें अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा ने न्यायालय को बताया कि इन्हें भी राशि लौटाई जानी चाहिए थी परंतु विभाग ने देने से मना कर दिया । इस पर न्यायालय ने नोटिस जारी कर इसका कारण पूछा है।
गृह विभाग, डीजीपी और दौसा एसपी को नोटिस जारी
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