लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
श्रीगंगानगर (मनजीत सिंह)। एनडीपीएस प्रकरण में 11 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश से जुड़े विवाद में एडीजे कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया है।
घटनाक्रम
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19 जनवरी को एसीजेएम कोर्ट ने रायसिंहनगर थाने के तत्कालीन थाना अधिकारी सहित 11 पुलिस कर्मियों पर मुकदमे के आदेश दिए थे।
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पुलिस कर्मियों ने इस आदेश को चुनौती देते हुए एडीजे कोर्ट में निगरानी याचिका दायर की।
कोर्ट का आदेश
एडीजे कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि प्रकरण में पुनः सुनवाई कर विधिनुसार आदेश जारी किया जाए।
इस आदेश से संबंधित पुलिस कर्मियों को कानूनी राहत मिली है।
