लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
कौशल जैन
अजमेर। नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने वाले अध्यापक को अजमेर विशेष न्यायालय संख्या एक ने 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सहित 55 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। 12 साल से कम उम्र की नाबालिग छात्रा के साथ विद्यालय में अश्लील हरकत करने वाले आरोपी सरकारी शिक्षक रामहेत मीणा को अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए हवसी शिक्षक को ना सिर्फ 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 55 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित भी किया। मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ठ अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के परिजनों ने 29 अक्टूबर 2023 को मसूदा थाने में मामले की शिकायत दी थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 32 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए ,जिन पर गौर करते हुए अदालत ने सजा सुनाई।