लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
ओवरलोड बस पर 4 हजार रुपये जुर्माना
जयपुर | रूपनारायण सांवरिया
सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जयपुर मेट्रो-II मोबाइल कोर्ट ने दिल्ली रोड स्थित सड़वा मोड़ क्षेत्र में विशेष यातायात जांच अभियान चलाया। मोबाइल मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-13 विजय कुमार सिरोहीवाल के निर्देशन में चलाए गए अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।
अभियोजन अधिकारी दिनेश लोहिया ने बताया कि अभियान के दौरान दोपहिया वाहन, कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर और टैक्सी सहित विभिन्न प्रकार के वाहनों की जांच की गई। इस दौरान 35 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले 7 वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत जब्त किया गया, जबकि 11 मामलों का मौके पर ही वाहन चालकों द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने पर निस्तारण किया गया।
दस्तावेजों की कमी और ओवरलोडिंग पर कार्रवाई
अभियान के दौरान एक थार जीप का बीमा समाप्त पाया गया। साथ ही अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर वाहन को जब्त किया गया। वहीं मोटरसाइकिल संख्या RJ14 36M 3500 का पंजीकरण समाप्त पाए जाने पर उसे भी जब्त कर लिया गया।
इसके अलावा बस संख्या RJ32 PA 3907 में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन पाए जाने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई और 4 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
अभियोजन अधिकारी दिनेश लोहिया ने बताया कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ न्यायालय की ओर से लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ भविष्य में भी बिना किसी रियायत के नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
उन्होंने बताया कि जयपुर मेट्रो-II मोबाइल कोर्ट की ओर से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से विशेष जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता एवं अनुशासन बढ़ाना है।