लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
भरतपुर। अटलबंद पुलिस ने धर्मांतरण मामले में आरोपी प्रोफेट बजिंदर सिंह को मानसा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर भरतपुर लाकर अदालत में पेश किया। अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-4 ने सुनवाई के बाद उन्हें 15 दिन के लिए सेवर जेल भेजने का आदेश दिया।
सोनार हवेली में सामने आया था मामला
फरवरी 2024 में भरतपुर के सोनार हवेली में धर्मांतरण का मामला सामने आया था। जांच में खुलासा हुआ कि कार्यक्रम का आयोजन प्रोफेट बजिंदर सिंह द्वारा किया गया था।
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वहां पर गरीब महिलाओं, बच्चों, बीमार और ज़रूरतमंद लोगों को बुलाया गया।
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खाने-पीने की व्यवस्था के साथ बड़ी स्क्रीन पर बजिंदर सिंह के वीडियो दिखाए गए।
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इस दौरान लोगों को हिंदू धर्म के देवी-देवताओं के खिलाफ भड़काया गया और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया।
बरामदगी और कार्रवाई
पुलिस ने मौके से कई बाइबल और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की थी। उसी दौरान कुछ लोगों को शांतिभंग की धाराओं में गिरफ्तार किया गया। बाद में तीन लोगों को पुलिस ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया।
विदेशी फंडिंग की जांच
पुलिस जांच में सामने आया कि ऐसे आयोजनों के लिए बजिंदर सिंह द्वारा पैसे दिए जाते थे।
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जिन खातों में पैसा जाता था, उनमें करोड़ों रुपये का लेन-देन मिला।
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कई बैंक खातों में विदेश से पैसा आने का भी खुलासा हुआ।
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पुलिस ने बजिंदर सिंह के कई खाते सीज कर दिए हैं।
दुष्कर्म मामले में पहले से जेल में
बता दें कि प्रोफेट बजिंदर सिंह पहले से ही दुष्कर्म के मामले में जेल की सज़ा काट रहा था। इसी दौरान अटलबंद थाना पुलिस शुक्रवार को उसे चंडीगढ़ जेल से भरतपुर लेकर आई और अदालत में पेश किया।
आगे की कार्रवाई
अब अदालत के आदेश अनुसार, प्रोफेट बजिंदर सिंह को 15 दिन के लिए सेवर जेल भेजा गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आने वाले समय में और खुलासे होने की संभावना है।