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 दहेज के लिए मारपीट, 5 लाख रुपये की मांग को लेकर घर से निकाला

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लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

 

अजमेर, नितिन मेहरा। अजमेर जिले में दहेज प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता को कथित रूप से अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता की मां ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) को परिवाद सौंपकर मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, लोंगिया क्षेत्र निवासी रसीदा खातून ने पुलिस अधीक्षक को दिए परिवाद में बताया कि उनकी पुत्री साहिस्ता का विवाह 16 फरवरी 2026 को सोमलपुर निवासी रफीक के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था। विवाह के दौरान परिवार की ओर से अपनी सामर्थ्य के अनुसार आभूषण, घरेलू सामान और नकद राशि दी गई थी।

परिवाद में आरोप लगाया गया है कि विवाह के कुछ समय बाद ही पति रफीक एवं उसके परिजनों ने साहिस्ता पर पीहर से अतिरिक्त 5 लाख रुपये लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना की गई।

पीड़िता की मां का आरोप है कि साहिस्ता को भोजन एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा गया तथा उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद कथित रूप से जान से मारने की धमकी देकर उसे ससुराल से निकाल दिया गया और पीहर भेज दिया गया।

परिवाद में यह भी आरोप लगाया गया है कि साहिस्ता की जेठानी शबनम और अफसाना द्वारा भी उसे लगातार ताने देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। परिवार ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो पीड़िता के साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद के राष्ट्रीय महासचिव उदित नारायण ने बताया कि पीड़ित परिवार ने मामले में न्याय की मांग की है। रसीदा खातून ने अपने परिवाद में दामाद रफीक, ससुर भवर, जेठ एकलाल एवं इब्राहिम, जेठानी शबनम और अफसाना सहित अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दहेज प्रतिषेध कानून एवं भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की प्रासंगिक धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

फिलहाल पुलिस अधीक्षक कार्यालय को परिवाद सौंप दिया गया है और मामले में जांच की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी शेष है।

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