एनडीपीएस के मामले में 2 आरोपियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास

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लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

साथ ही प्रत्येक को 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड से किया दंडित

धौलपुर। करीब 6 वर्ष पुराने एनडीपीएस के एक मामले में डीजे कोर्ट धौलपुर ने दो आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। मामला 15 मार्च 2020 का है, जहां कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने एक ट्रक में से 1560 किलोग्राम गांजा पकड़ा था।

50 कट्टों में 300 बंडलों में कुल 1560 किलोग्राम अवैध गांजा पकड़ा था 

जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर के लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह मथुरिया ने बताया कि 15 मार्च 2020 को धौलपुर कोतवाली थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध गांजे से भरा एक ट्रक मुरैना मध्यप्रदेश की तरफ से आ रहा है, जो आगरा उत्तर प्रदेश की ओर जाएगा। इस सूचना पर पुलिस ने सागर पाड़ा चौकी पर नाकाबंदी की और ट्रक को रुकवा कर चैक किया गया। जिसमें 50 कट्टों में 300 बंडलों में कुल 1560 किलोग्राम अवैध गांजा पाया गया। जहां मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की।

न्यायाधीश संजीव मांगो ने सुनाई  सजा 

इसी प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर के न्यायाधीश संजीव मांगो ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों आमिर खान पुत्र साबिर खान निवासी गुलावटी मिठेपुर थाना गुलावटी जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश और मेहराज पुत्र आले अली उर्फ आले हसन निवासी जोया डिडोली थाना डिडोली जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। वहीं जुर्माने की रकम नहीं चुकाने पर दोनों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतान पड़ेगा।

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