Home education विद्यार्थियों को बताए बाल अधिकार, बाल संरक्षण कानूनों की दी जानकारी

विद्यार्थियों को बताए बाल अधिकार, बाल संरक्षण कानूनों की दी जानकारी

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लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

1098 हेल्पलाइन के प्रति किया जागरूक, बाल विवाह और बाल श्रम रोकथाम पर भी हुई चर्चा

पादूकलां। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता की ओर से ‘परिवर्तनसखी मंगलवार’ अभियान के तहत डोडियाना के रोहिसड़ा रोड स्थित न्यू रघुकुल माध्यमिक शिक्षण संस्थान में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें अधिकार मित्र जुगल सिंह सोलंकी ने विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, बाल संरक्षण कानूनों और कानूनी सहायता के प्रावधानों की जानकारी देकर जागरूक किया।

शिविर में विद्यार्थियों को अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच अंतर समझाते हुए बताया गया कि किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार या शोषण की स्थिति में चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में माता-पिता, शिक्षक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को तत्काल जानकारी देनी चाहिए।

पॉक्सो सहित प्रमुख कानूनों की दी जानकारी

अधिकार मित्र जुगल सिंह सोलंकी ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 (पॉक्सो), किशोर न्याय अधिनियम-2015 और भारतीय न्याय संहिता-2023 के प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने बाल शोषण और दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया समझाते हुए बाल हेल्पलाइन नंबर 1098 की उपयोगिता बताई।

इस दौरान बाल विवाह की रोकथाम, शिक्षा के अधिकार और बाल श्रम निषेध से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला गया। ‘भयमुक्त एवं साइबर भारत’ अभियान के तहत विद्यार्थियों की समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार के शोषण, दुर्व्यवहार या परेशानी की स्थिति में बिना डर के मदद लेने के लिए प्रेरित किया गया।

शिविर में प्रधानाध्यापक लक्ष्मणराम सहित दामोदर प्रसाद, दीपक पवार, बाबूलाल पवार, शंकर सिंह राठौड़, नवी मोहम्मद, ओम प्रकाश रिया, परमेश्वर सागर, इसाक मोहम्मद, अलादीन, निशा प्रजापत और प्रियंका पारीक सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा।

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