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उधार माल के बदले दिए चेक बाउंस, अभियुक्त को 12 माह की सजा और जुर्माना

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लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
 चेक बाउंस, अभियुक्त तरुण कपूर को 12 माह की सजा व 7.51 लाख का जुर्माना
 जयपुर| उधार में माल लेकर भुगतान के लिए दिए गए चेकों के अनादरित होने के मामले में एनआई एक्ट मामलों की स्पेशल कोर्ट क्रम संख्या-02, मेट्रो-द्वितीय जयपुर ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है। कोर्ट की जज नेहा खरे ने अभियुक्त तरुण कपूर, पार्टनर मैसर्स सिटी कम्प्यूटर, अलवर को 12 माह के कारावास तथा 7,51,612 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
यह मामला मैसर्स बालाजी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर द्वारा दायर किया गया था। परिवादी फर्म के प्राधिकृत वसूली प्रबंधक सुशील यादव ने 22 मई 2014 को अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था।
अधिवक्ता गुरु प्रसाद लेखरा एवं मुकेश मावर ने परिवादी की ओर से पैरवी करते हुए बताया कि अभियुक्त ने 29 सितंबर 2013 से 15 अक्टूबर 2013 के बीच कुल 12,73,156 रुपये का लैपटॉप सामान खरीदा था। बकाया भुगतान के एवज में अभियुक्त ने
12 फरवरी 2014 को 1,50,000 रुपये
18 मार्च 2014 को 5,52,656 रुपये
के दो चेक दिए थे।
ये दोनों चेक बैंक द्वारा “इनसफिशिएंट फंड” के कारण क्रमशः 19 मार्च और 3 अप्रैल 2014 को अनादरित हो गए। इसके पश्चात 7 अप्रैल 2014 को विधिक नोटिस भी दिया गया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया।
परिवादी पक्ष ने अदालत को बताया कि ऐसे मामलों से बैंकिंग व्यवस्था और चेक के माध्यम से लेन-देन पर समाज का विश्वास कमजोर होता है। वहीं बचाव पक्ष ने चेक को सिक्योरिटी बताया, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। अदालत ने सभी तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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