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राजस्थान हाई कोर्ट ने आगामी आदेश तक राज्य में नये  होमगार्ड भर्ती पर रोक लगाई 

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राजस्थान हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

लोक टुडे न्यूज नेटवर्क

जोधपुर । राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। यह याचिका हरिशंकर आचार्य एवं अन्य द्वारा लगाई गई थी।  जिसमें होमगार्ड के कॉल ऑफ प्रक्रिया को चुनौती देते दायर की गई थी एवं पूरे वर्ष कार्य पर रखे जाने की मांग की गई थी। मामले पर याचिका करता हूं की तरफ से अधिवक्ता विकास महावर एवं अधिवक्ता अभिनंदन सिंह उपस्थित हुए एवं विस्तृत तरीके से माननीय न्यायाधीश के सामने होमगार्ड जवानों का पक्ष रखा, जिस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति फरचंद अली की एकल न्याय पीठ ने राजस्थान सरकार से जवाब तलब किया है। साथ ही कहा  क्यों ना अतिशेष होमगार्ड जवानों को पुलिस के साथ ड्यूटी पर पूरी साल भर के लिए लगाया जाए और तब तक के लिए नई भर्तियों पर रोक लगा दी जाए । सरकार से जवाब तलब की क्यों ना अतिशेष होमगार्ड को पुलिस के साथ अटैच कर कार्य पर  लिया जाये ।

 

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