नाबालिग से दरिंदगी करने वाले आरोपी को “आखिरी सांस” तक जेल

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लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

धौलपुर पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला

धौलपुर । जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक बेहद गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद यानी अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 31,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

 

विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा के अनुसार, 26 नवंबर 2022 को महिला थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ मारपीट और दुष्कर्म की वारदात हुई थी। पीड़िता को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

त्वरित पुलिस कार्रवाई

महिला थाना एसएचओ मंजू फौजदार ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता के बयान दर्ज किए।

जांच सीओ सिटी सुरेश सांखला को सौंपी गई।

आरोपी बल्देव (पुत्र तहसीलदार सिंह) को 8 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया।

जयपुर रेफर, दो बड़े ऑपरेशन

पीड़िता की हालत नाजुक होने पर उसे जयपुर के SMS Hospital Jaipur रेफर किया गया, जहां उसके दो बड़े ऑपरेशन किए गए।

⚖️ कोर्ट की कार्यवाही

कोर्ट में 18 गवाह पेश किए गए।

दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।

विशेष न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।

पीड़िता को 5 लाख का मुआवजा

न्यायालय ने ‘पीड़ित प्रतिकार स्कीम’ के तहत नाबालिग को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के आदेश दिए हैं, ताकि उसके पुनर्वास में मदद मिल सके।

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