Home crime मानसरोवर में महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में अभियुक्त को...

मानसरोवर में महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

0

लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। मानसरोवर क्षेत्र में करीब पांच साल पहले हुए विवाद के दौरान महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने अभियुक्त रामवीर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) विकास कुमार स्वामी ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

राज्य सरकार की ओर से मामले में लोक अभियोजक मुनेश कुमार गुप्ता ने पैरवी की।

मामले के अनुसार, मृतका सुमन के ससुर प्रेमचंद ने 17 अगस्त 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुमन आरोपी रामवीर सिंह, निवासी गंज खेड़ली, अलवर के घर पर खाना बनाने और कपड़े धोने का काम करती थी।

मामले में मृतका की पुत्री नेहा चश्मदीद गवाह थी। अभियोजन के अनुसार, नेहा के सामने ही झगड़े के दौरान रामवीर सिंह ने पिस्टल से सुमन पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

अदालत ने मामले में अपराध की प्रकृति, नृशंसता, गंभीरता और समाज पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए अभियुक्त रामवीर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

Previous articleराज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 170वीं बैठक संपन्न 
लोक टूडे न्यूज " जनता की आवाज " देश की खबरों का एक मात्र वेब पोर्टल है। इस न्यूज पोर्टल के माध्यम से लोगों की आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना ही प्रमुख लक्ष्य है। खबरें निष्पक्ष और बगैर किसी पूर्वाग्रह के प्रकाशित की जाएगी। लोक टुडे के नाम से दैनिक और पाक्षिक समाचार पत्र भी है। यू ट्यूब चैनल भी चलाया जा रहा है। आपका सहयोग अपेक्षित है। आप भी खबर , फोटो यहां भेज सकते हैं। आप वैबसाइट और पेपर से जुड़ने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते है। 9829708129, 8209477614,neerajmehra445@gmail.com, loktodaynews@gmail.com प्रधान संपादक नीरज मेहरा जयपुर।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version