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बीमित व्यक्ति की विधवा पत्नी को बीमा क्लेम राशि न देने पर हाईकोर्ट ने कोटक महिन्द्रा बीमा कम्पनी से मांगा जवाब

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लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
हाईकोर्ट ने कोटक महिन्द्रा बीमा कम्पनी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
जयपुर। याचिकाकर्ता विद्या शर्मा द्वारा कोटक महिन्द्रा इन्श्योरेन्स कम्पनी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कम्पनी को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता के पैनल अधिवक्ता हितेष बागड़ी ने न्यायालय को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता के पति ने 10 लाख रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी करवाई थी। अचानक तबीयत बिगड़ने पर वह सात दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे, जहां फूड पॉइजनिंग कारण बताया गया। हालत गंभीर होने से उनकी मृत्यु हो गई।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने बीमा कम्पनी से बीमा क्लेम राशि मांगी, किंतु कम्पनी ने मृत्यु को आत्महत्या बताकर क्लेम राशि देने से इंकार कर दिया। कम्पनी ने यह तक कहा कि मृत्यु गोल्ड पॉलिस खाने से हुई है, जिससे मामला आत्महत्या का माना जाएगा।
लोक अदालत द्वारा भी बीमा क्लेम राशि न देने का आदेश पारित किया गया। इससे पीड़ित होकर याचिकाकर्ता ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन किया।
न्यायालय ने अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद कोटक महिन्द्रा बीमा कम्पनी को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में विस्तृत जवाब मांगा है।

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