Home latest अंता में टेलीकॉम कंपनियां केवल अधिप्रमाणित विज्ञापन, ऑडियो सन्देश ही प्रसारित...

अंता में टेलीकॉम कंपनियां केवल अधिप्रमाणित विज्ञापन, ऑडियो सन्देश ही प्रसारित करें – महाजन

0
लोक टुडे न्युज़ नेटवर्क
*मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए*
जयपुर। अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 के दौरान राजनैतिक विज्ञापन, रिकार्डेड ऑडियो कॉल और बल्क मोबाइल संदेश आदि का सक्षम स्तर से अधिप्रमाणन के बिना प्रसारण करने सहित आचार संहिता के उल्लंघन होने पर निर्वाचन विभाग सम्बंधित मोबाइल ऑपरेटर और टेली मार्केटिंग फर्म के खिलाफ कार्रवाई करेगा।  मुख्य निर्वाचन अधिकारी  नवीन महाजन ने इस विषय में मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों को हिदायत दी है।  उन्होंने अंता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कमजोर नेटवर्क वाले मतदान केन्द्रों में संचार सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर भी निर्देश दिए।
 नवीन महाजन ने गुरुवार को मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सभी ऑपरेटर आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करवाने में निर्वाचन विभाग का सहयोग करें। इसके लिए मोबाइल कंपनी के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उनके प्लेटफार्म से कोई भी गैर-अधिप्रमाणित राजनैतिक विज्ञापन, अपील अथवा बल्क चुनावी सन्देश प्रसारित नहीं हो। उन्होंने कहा कि स्वतन्त्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि मोबाइल कंपनियां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करें।
 सुरेश चंद्र विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग ने कहा कि सभी मोबाइल ऑपरेटर अपनी टेली मार्केटिंग सेवाएं देने वाली ग्राहक कंपनियों को भी निर्देश दें कि मोबाइल संदेश आदि के जरिए आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो। यदि कोई चुनाव अभ्यर्थी या उसका एजेंट किसी टेली मार्केटिंग कंपनी के माध्यम से गैर-प्रमाणित संदेश प्रसारित करता है, तो उसके खिलाफ भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
महाजन ने स्पष्ट किया कि मतदान समाप्ति से पहले के 48 घंटे (साइलेंस पीरियड) के दौरान मोबाइल फोन संदेश के माध्यम से किसी पार्टी या अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में वोट देने की अपील करना प्रतिबंधित है।
मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने  महाजन से कहा कि गैर-प्रमाणित विज्ञापन अथवा संदेश प्रसारित करने के क्रम में निर्वाचन विभाग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। टेली मार्केटिंग कंपनियों को भी इस विषय में निर्देश जारी किए जाएंगे तथा उनकी ओर से नियम की अवहेलना पर उसके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जाएगी। बैठक में स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर, स्टेट सोशल मीडिया नोडल ऑफिसर, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन और जियो कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version