भरतपुर। राजेंद्र शर्मा वरिष्ठ संवाददाता में पोस्को न्यायालय संख्या एक के न्यायाधीश ने अटलबंद थाना पर दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी अमन को बीस वर्ष के कारावास एवं बीस हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि 15 अक्टूबर 2022 को उसकी पुत्री नुमाइश देखने के लिए गई थी। जहां से वह गुम हो गई थी। जिस पर कुछ मोबाइल नम्बरों को लेकर नाबालिग के पिता ने संदेह जताया और शक जताया कि उनकी लडकी को इनमें से कोई बहला फुसला कर ले गया हैं। पुलिस ने मामले का अनुसंधान किया और नाबालिग लडकी को 20 अक्टूबर को दस्तयाब कर लिया। जिस पर नाबालिग लडकी ने अमन पर बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। जिस पर पुलिस ने लडकी का मेडिकल कराया एवं जांच में अमन को आरोपी पाया गया। जिस पर पुलिस ने आरोपी अमन को गिरफ्तार किया और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। जहां गवाहों एवं दस्तावेजों, सबूतों के आधार पर न्यायालय ने अमन को दोषी मानते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कारावास एवं 20 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया।