लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
आदेश को गलत तरीके से किया जा रहा प्रचारित
विद्यार्थियों की सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखकर जारी किए गए हैं दिशा-निर्देश, बिना अनुमति फोटो-वीडियो और इंटरव्यू पर रहेगी रोक
कोटा। सरकारी स्कूलों में मीडिया प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने की चर्चाओं के बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश को गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि मीडिया प्रतिनिधि अभिभावकों या शिक्षकों की अनुमति लेकर विद्यार्थियों से बातचीत कर सकते हैं और उनकी बाइट भी ले सकते हैं। हालांकि विद्यार्थियों की निजता, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करना भी विभाग की प्राथमिकता है।
बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश नहीं
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब स्कूल परिसरों में आने वाले हर बाहरी व्यक्ति की निगरानी की जाएगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्राचार्य की अनुमति के बिना स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा।
स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी आगंतुकों को विजिटर रजिस्टर में अपना नाम, पता और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश केवल शिक्षक या अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में ही संभव होगा।
बच्चों की निजता की सुरक्षा पर जोर
नए दिशा-निर्देशों के तहत विद्यार्थियों की पहचान और उनकी व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक करने पर रोक लगाई गई है। बिना अनुमति बच्चों के फोटो, वीडियो, इंटरव्यू या लाइव स्ट्रीमिंग करने की अनुमति नहीं होगी।
विभाग का कहना है कि यह व्यवस्था बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्कूलों में सुरक्षित एवं बाल-अनुकूल वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की गई है।
नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को दी जाएगी।
शिक्षा विभाग का मानना है कि इन दिशा-निर्देशों से स्कूल परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और विद्यार्थियों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
