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टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0

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लोक टुडे न्यूज नेटवर्क

कोटपा एक्ट में चालान-जब्ती की कार्रवाई करें सुनिश्चित

भीलवाडा, (विनोद सेन)। प्रदेश में 26 सितम्बर से संचालित 60 दिवसीय टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के अंतर्गत सभी जिलों में औषधि नियंत्रण अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (कोटपा) अधिनियम तथा ई-सिगरेट प्रतिबंध अधिनियम- 2019 के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार चालान एवं जब्ती सहित विभिन्न आवश्यक कार्यवाही में सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी आयुक्तालय से दिए गए लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करें।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त इकबाल खान ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने कोटपा एक्ट के तहत सचित्र चेतावनी का प्रदर्शन, 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों द्वारा बेचान, तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन एवं सार्वजनिक क्षेत्र में धूम्रपान आदि करते पाए जाने पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए। वीडियो कांफ्रेंस में भीलवाडा जिले से खाद्य सुरक्षा अधिकारी, घनश्याम सिंह सोलंकी व मनीष कुमार शर्मा, औषधि नियंत्रक अधिकारी मनीष कुमार, डीपीओ तम्बाकू प्रकोष्ठ मिनाक्षी कलवार, जिला कार्यक्रम समन्वयक (आईईसी) अशोक कुमार प्रजापत सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

खान ने सभी प्राधिकृत अधिकारियों एडीसी, डीसीओ के द्वारा एनफोर्समेंट कार्रवाई की रिपोर्ट केन्द्र सरकार के पोर्टल पर जिला तम्बाकू प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रतिदिन आवश्यक रूप से अपडेट करने के भी निर्देश दिए। इसके लिए राज्य स्तर पर तम्बाकू प्रकोष्ठ के माध्यम से नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार, वि�

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