लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृत
जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 19 के तहत राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृत किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियोजन स्वीकृति उन मामलों में दी गई है, जिनमें अधिकारियों ने न्यायिक प्रकरणों में पक्षकारों के साथ कूट-रचना की और नियमों के विरुद्ध कार्यवाही की।
मुख्य निर्णय और कार्रवाई
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राजस्थान गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा सेवा के 1 अधिकारी के विरुद्ध पदीय कर्तव्यों में भ्रष्ट और अवैध तरीकों के उपयोग के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई।
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वृहत्त शास्ति के अनुशासनात्मक कार्यवाही के 2 प्रकरणों में सेवानिवृत्त अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकी गई।
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1 सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन रोकने का आदेश भी जारी किया गया।
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नियम 34 सीसीए के तहत 2 प्रकरणों में पुनरावलोकन याचिका खारिज कर पूर्व प्रदत्त दंड को यथावत रखा गया।
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1 प्रकरण में राहत प्रदान करते हुए विभागीय जांच कार्यवाही प्रस्ताव स्तर पर समाप्त करने का अनुमोदन किया गया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह कदम राजस्थान में सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है।
