लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों एवं किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक लाने, राजस्थान एयरोस्पेस एवं डिफेन्स पॉलिसी तथा राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2025 को मंजूरी देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
अशांत क्षेत्रों में संपत्ति संरक्षण के लिए विधेयक
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेसवार्ता में बताया कि ‘दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रोपर्टी एण्ड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्ट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दी गई है।
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि अशांत क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन और हिंसा की घटनाओं के कारण स्थायी निवासियों को अपनी संपत्तियां कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। विधेयक के तहत ऐसे क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अचल संपत्ति का हस्तांतरण अमान्य माना जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 3 से 5 वर्ष तक का कारावास और अर्थदंड का प्रावधान होगा।
इस विधेयक से अशांत क्षेत्रों में संपत्ति और किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ सामुदायिक सद्भावना और सामाजिक संरचना को मजबूती मिलेगी। विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

राजस्थान एयरोस्पेस एवं डिफेन्स पॉलिसी को मंजूरी
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि राजस्थान को एयरोस्पेस और डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से राजस्थान एयरोस्पेस एण्ड डिफेन्स पॉलिसी को मंजूरी दी गई है।
इस नीति के तहत एमएसएमई, स्टार्टअप्स और नवाचार आधारित इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। पात्र इकाइयों को राज्य कर पुनर्भरण, पूंजीगत अनुदान, टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन, रोजगार बूस्टर, सनराइज बूस्टर और एंकर बूस्टर जैसे आकर्षक लाभ दिए जाएंगे। साथ ही, विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क, स्टाम्प शुल्क और रूपांतरण शुल्क में भी बड़ी छूट प्रदान की जाएगी।
राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2025 को हरी झंडी
कैबिनेट ने प्रदेश की पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य राजस्थान को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग और संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाना है।
नीति के तहत सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास, फैबलेस डिजाइन इकोसिस्टम को मजबूती, रिसर्च एवं डेवलपमेंट को बढ़ावा और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी के 60 प्रतिशत के बराबर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त पूंजी अनुदान दिया जाएगा।

आरपीएससी में पदोन्नति अनुपात में बदलाव
राजस्थान लोक सेवा आयोग में उप सचिव (परीक्षा), उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक के पदनाम को एकीकृत कर उप सचिव किया जाएगा। सहायक सचिव और निजी सचिव संवर्ग से उप सचिव पद पर पदोन्नति अब 10:1 के अनुपात में होगी। इसके लिए आरपीएससी सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन
राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 में संशोधन कर बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 2006 के अनुरूप बालक की परिभाषा तय की गई है। अब 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला बालक की श्रेणी में आएंगे।
ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन
प्रदेशभर में किसानों और पशुपालकों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। दो चरणों में आयोजित होने वाले इन शिविरों में 12 विभाग भाग लेंगे और कुल 2,839 शिविर लगाए जाएंगे।
ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन
बीकानेर और जैसलमेर जिलों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लगभग 817 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।
बसंत पंचमी पर मेगा पीटीएम
23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में एक साथ मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। इसमें लगभग 65 लाख अभिभावकों की सहभागिता का लक्ष्य रखा गया है। इसी दिन निपुण मेले और निपुण राजस्थान कार्यक्रम का भी आयोजन होगा।
कैबिनेट के इन निर्णयों से प्रदेश में सामाजिक सद्भाव, औद्योगिक विकास, तकनीकी निवेश और शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।











































