लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
विक्रेताओं को नियमानुसार तौलने के लिए किया पाबंद
जयपुर – दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने जयपुर में 14 व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण में कुल ₹1,77,000 का जुर्माना लगाया गया और सभी दुकानदारों को नियमानुसार तौल करने के लिए पाबंद किया गया।
जांच में क्या मिला:
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कांटे और बाटो के सत्यापन प्रमाण पत्र अनुपस्थित
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सत्यापित बाट माप नहीं पाया गया
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अनाधिकृत और भ्रामक पैकेजिंग का उपयोग
अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस की सहायता से कार्रवाई पूरी की और व्यापारियों को विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 तथा डिब्बा बंद वस्तुएँ नियम 2011 का पालन करने के लिए निर्देशित किया। 
विशेष अभियान 13 से 19 अक्टूबर तक
इस अभियान का उद्देश्य संपूर्ण प्रदेश में माप तौल और पैकेजिंग में अनियमितताओं की रोकथाम करना है। इसके लिए जिलावार और संभाग स्तर पर विशेष टीमें गठित की गई हैं। विभाग का लक्ष्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के हित में सही माप तौल और पैकेजिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करना है।
उपभोक्ताओं के अधिकार और शिकायत प्रक्रिया:
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खरीदी गई वस्तु या सेवा की शुद्धता, मानक, मात्रा और सही माप तौल उपभोक्ता का कानूनी अधिकार है।
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उल्लंघन होने पर उपभोक्ता उपभोक्ता मामले विभाग में शिकायत दर्ज कर सकता है।
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राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन: 1800 180 6030 / 14435
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WhatsApp: 72300 86030
उपभोक्ता हेल्पलाइन शिकायत दर्ज करने के साथ ही मार्गदर्शन और परामर्श भी प्रदान करती है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और संतोषजनक खरीदारी अनुभव प्राप्त हो।