लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
अवैध रूप से संचालित बैट्री उद्योग एवं केमिकल फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
ब्यावर,(हेमन्त साहू)। जिला प्रशासन ने ब्यावर शहर में अवैध रूप से संचालित बैट्री उद्योग एवं केमिकल फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए शहर के चांग गेट पर टाइगर बैटरी नामक प्रतिष्ठान को सीज कर दिया है। यह कार्रवाई राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत की गई है। ब्यावर शहर में संचालित बैट्री उद्योग और केमिकल फैक्ट्रियों की जांच के लिए गठित विशेष समिति द्वारा मौके पर की गई जांच में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं। संचालक मंगत सिंह पुत्र गुरुसंगत सिंह निवासी किशनगंज द्वारा मिशन कंपाउंड कॉलोनी, चांग गेट पुलिस क्वार्टर के पीछे स्थित दुकान व गोदामनुमा भवन में बैट्री निर्माण और बिक्री की जा रही थी। जांच में यह भी पाया गया कि परिसर के लिए किसी भी प्रकार का भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत नहीं किया गया था। अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी भी प्राप्त नहीं किया गया था, जिससे आगजनी जैसी घटनाओं का गंभीर खतरा बना हुआ था। बिना किसी आवश्यक सरकारी स्वीकृति के अवैध रूप से बैट्री निर्माण और बिक्री की गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। कार्यवाहीं के दौरान नगर परिषद ब्यावर द्वारा टाइगर बैटरी को सीज कर लिया गया है। अब यह परिसर प्रशासन के पूर्ण नियंत्रण में रहेगा और इसमें किसी भी प्रकार की गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। कार्यवाहीं के दौरान पुलिस टीम के साथ नगर परिषद के आरओ विकास कुमावत, एईएन पप्पूसिंह गुर्जर, अशोक जादम सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे। इस संदंर्भ में डॉ. महेन्द्र खडग़ावत ने कहा की नगर परिषद अन्य विभागों के साथ मिलकर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए निरंतर अभियान चला रहा है। आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित केमिकल फैक्ट्रियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये फैक्ट्रियां न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि आमजन के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं। विषैले रसायनों के इस्तेमाल से आगजनी, जहरीली गैसों का रिसाव और अन्य खतरनाक परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे स्थानीय निवासियों का जीवन संकट में पड़ सकता है।
प्रशासन इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। जिला प्रशासन ने नागरिकों को सखख्त चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति सीज किए गए परिसर में किसी भी प्रकार की गतिविधि न करे, कोई भी व्यक्ति सीज किए गए ताले से छेड़छाड़ न करे, अगर किसी ने सीज किए गए परिसर में कोई गतिविधि की या ताले से छेड़छाड़ की, तो उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और यदि कोई व्यक्ति आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से केमिकल फैक्ट्री संचालित करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में टाइगर बैट्री के संचालक मंगतसिंह मोनू ने बताया कि उनकी फैक्ट्री पर की गई कार्यवाहीं का तेजाब कांड के बाद शहर में की जा रही कार्यवाहीं का कोई लेना देना नहीं है। मोनू ने बताया कि कमेटी की और से की गई जांच में यहां पर किसी भी प्रकार का केमिकल इत्यादि नहीं पाया गया है। यह केवल गोदाम है जहां पर बैट्रिया आदि पड़ रहती है।