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लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
नितिन मेहरा वरिष्ठ संवाददाता
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नितिन मेहरा वरिष्ठ संवाददाता
अजमेर। विदेशी पर्यटकों की जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराने पर अजमेर के पुष्कर रोड स्थित न्यू मारवाड़ी गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ गंज थाना पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। कार्रवाई सीआईडी शाखा की रिपोर्ट के आधार पर की गई।
जानकारी के अनुसार गेस्ट हाउस में थाईलैंड की दो महिला पर्यटक ठहरी हुई थीं। नियमों के तहत विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन सी-फॉर्म के माध्यम से पुलिस को देना अनिवार्य होता है, लेकिन संचालक विजय गिरी ने करीब 7 दिन बाद सूचना दर्ज करवाई।
विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर नजर रखने वाली सीआईडी शाखा ने मामले को गंभीर मानते हुए गंज थाना पुलिस को शिकायत भेजी। एएसआई रत्न सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस ने होटल एवं गेस्ट हाउस संचालकों को चेतावनी दी है कि विदेशी मेहमानों के पंजीकरण और सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
