जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, सरकारी रसोई घरों में 15 दिन में PNG कनेक्शन अनिवार्य

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लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

 
रिपोर्ट: नितिन मेहरा, अजमेर

अजमेर। जिले में ईंधन और गैस आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी सरकारी रसोई घरों में अगले 15 दिनों के भीतर PNG कनेक्शन के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा।


PNG कनेक्शन पर जोर

बैठक में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के विस्तार को लेकर विशेष चर्चा हुई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि:

  • सभी सरकारी किचन 15 दिन में PNG के लिए आवेदन करें
  • कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए PNG आवेदन अनिवार्य किया जाएगा
  • केवल आवेदन करने वालों को ही LPG सिलेंडर की नियमित सप्लाई मिलेगी

गैस और ईंधन की स्थिति सामान्य

जिला रसद अधिकारी मोनिका जाखड़ ने बताया कि जिले में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

  • 24,298 घरेलू सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध
  • पेट्रोल पंपों पर लगभग 5 दिन का अग्रिम स्टॉक
  • सभी पंपों पर सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था सुचारू

⚠️ लापरवाह एजेंसी पर कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान दिव्या दीप्ति गैस एजेंसी में अनियमितताएं पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि उपभोक्ता हितों से खिलवाड़ करने वाली एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

बैठक में रसद विभाग के अधिकारी और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) के प्रतिनिधि भी शामिल रहे।

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