रियांबड़ी उपखंड अधिकारी  को सूचना आयुक्त  ने किया गिरफ्तारी वारंट से तलब

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लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

रियांबड़ी।  उपखंड अधिकारी  को सूचना आयुक्त  के आदेशों की अवमानना करने पर तीसरी बार गिरफ्तारी वारंट से तामील कर सूचना आयोग जयपुर के कोर्ट में 26 फरवरी 2026 को उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। नागौर पुलिस अधीक्षक को इसकी पालना करवा कर तामीली की प्रति सूचना आयोग को भिजवाने का आदेश भी दिया गया है।

इससे पहले भी इन्हीं उपखंड अधिकारी  को दो बार गिरफ्तारी वारंट से कोर्ट बुलाया गया। लेकिन इनकी कार्यशैली में कोई भी सुधार नहीं हुआ। आखिरकार खंड अधिकारी सूचना आयुक्त के अधिकारों को इस तरह से क्यों अनदेखा कर रहे हैं यह समझ से परे है।

सरपंच और स्थानीय प्रशासन ने किसान के खेत से निकला रास्ता

दरअसल किसान रामदेव सेन के खेत में से सरपंच और  स्थानीय प्रशासन ने जबरन रास्ता निकाल लिया । सड़क बनाने के बावजूद ना तो   किसान को उसका मुआवजा दिया गया, ना जितनी उसकी जमीन सड़क के लिए अधिग्रहित की गई उसके बदले में कोई दूसरे स्थान पर जमीन दी गई। किसान पिछले  3-4 साल से लगातार न्याय के लिए गुहार लगा रहा है।  लेकिन न्याय मिलना तो दूर की बात है सूचना आयुक्त के सूचना मांगने पर स्थानीय उपखंड अधिकारी तक सही सूचना उपलब्ध नहीं कर रहे ।यहां तक की सूचना आयुक्त के सामने उपस्थित होकर वस्तु स्थिति से भी अवगत कराने में उन्हें परेशानी आ रही है।

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