लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
जयपुर | शनिवार । राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 को लेकर चल रहे लंबे विवाद पर आखिरकार हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए साफ कर दिया कि SI भर्ती-2021 रद्द ही रहेगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने शनिवार को सरकार और चयनित अभ्यर्थियों की अपीलों को खारिज कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने एकलपीठ द्वारा RPSC के सदस्यों के खिलाफ लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान को रद्द कर राहत भी दी है।
दरअसल, 28 अगस्त 2025 को एकलपीठ ने पेपर लीक, धांधली और गंभीर अनियमितताओं को आधार बनाते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ सरकार और चयनित अभ्यर्थियों ने डिवीजन बेंच में अपील की थी।
इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट तक भी दस्तक दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर 2025 को सुनवाई के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे और हाईकोर्ट को तय समय में सुनवाई पूरी करने को कहा था।
करीब ढाई महीने पहले 19 जनवरी 2026 को डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों की बहस पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।
गौरतलब है कि SI भर्ती-2021 के तहत 859 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 7.97 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू सहित पूरी प्रक्रिया के बाद 1 जून 2023 को फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था।
लेकिन भर्ती प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक और अनियमितताओं के खुलासे ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए थे।
अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद स्पष्ट हो गया है कि यह भर्ती पूरी तरह रद्द रहेगी, जिससे हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर बड़ा असर पड़ेगा।


















































