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लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा करने पर ब्याज में 100% छूट
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेशभर में 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2025 तक शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा और उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाएगा।
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने इन शिविरों को लेकर कई रियायतों की अधिसूचना जारी की है।
मुख्य रियायतें व छूटें
बकाया लीज राशि वर्ष 2025-26 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% छूट।
फ्री-होल्ड पट्टा हेतु 10 वर्ष और लीज मुक्ति हेतु 8 वर्ष की राशि अग्रिम जमा कराने पर बकाया लीज राशि में 60% छूट।
आवासीय भूखण्ड पुनर्ग्रहण शुल्क:
250 वर्ग मीटर तक – 75% छूट
250 से 500 वर्ग मीटर तक – 50% छूट
500 से 1000 वर्ग मीटर तक – 25% छूट
कृषि भूमि पर बसी स्वीकृत कॉलोनियों में पट्टा जारी करने पर ब्याज में पूर्ण छूट।
अपंजीकृत दस्तावेजों से खरीदे गए भूखण्डों के अंतिम खरीदार को पट्टा देने पर शास्ती में 100% छूट।
आवासीय प्रीमियम दरों में:
100 वर्ग मीटर तक – 25% छूट
100 से 200 वर्ग मीटर तक – 15% छूट।
भवन निर्माण व भू-उपयोग संबंधी रियायतें
भवन निर्माण स्वीकृति, भू-उपयोग परिवर्तन, ले-आउट प्लान आदि में सक्षम अधिकारियों को क्षेत्रफल के आधार पर अधिकृत किया गया।
भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में विभिन्न श्रेणियों के अनुसार छूट।
नगर पालिका अधिनियम की धारा 69-ए के तहत फ्री-होल्ड पट्टा शुल्क में:
200 वर्ग मीटर तक – 50% छूट
200 से 500 वर्ग मीटर तक – 40% छूट।
भवन मानचित्र शुल्क:
500 वर्ग मीटर तक जी+1 भवन निर्माण स्वीकृति में अनुमोदन शुल्क पर 50% छूट।
खांचा भूमि आवंटन, नामांतरण, मौका निरीक्षण और आवेदन प्रक्रिया में सरलीकरण व छूट।
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