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लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
14 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवज़ा देने के आदेश—–मुनेश धाकरे की रिपोर्ट –
धौलपुर | राजस्थान। धौलपुर जिले की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म के मामले में आरोपी सलमान को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवज़ा दिलाए जाने के भी आदेश दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि यह मामला वर्ष 2024 में महिला पुलिस थाना, धौलपुर में दर्ज किया गया था। परिवादी ने 13 सितंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि उसकी 14 वर्षीय भतीजी कक्षा 10वीं की छात्रा है।
कोचिंग से लौटते समय वारदात
घटना 11 सितंबर 2024 की है। छात्रा कोचिंग पढ़कर घर लौट रही थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं पहुंची। तलाश के बाद वह शाम करीब 7:30 बजे रोती हुई घर लौटी और परिजनों को आपबीती बताई।
पीड़िता के अनुसार, रास्ते में सलमान उर्फ लवेडू ने उसे जबरन पकड़ लिया, जान से मारने की धमकी दी और एक सुनसान मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस जांच और अदालत की कार्रवाई
महिला पुलिस थाना ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया तथा कोर्ट में बयान दर्ज कराए। जांच में आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी सलमान (19 वर्ष) पुत्र इलियास, निवासी पटपरा, पुराना शहर धौलपुर को गिरफ्तार कर 19 सितंबर 2024 को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। आरोपी तब से न्यायिक अभिरक्षा में था।
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों के बयान और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।
कोर्ट का फैसला
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए:
20 वर्ष का कठोर कारावास
6,500 रुपये का अर्थदंड
पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवज़ा
की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में कड़ा संदेश देने वाला है।
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