लोक टुडे न्युज़ नेटवर्क
अब ऋणी सदस्य 31 दिसम्बर 2025 तक उठा सकेंगे योजना का लाभ
श्रीगंगानगर (मनजीत सिंह, ब्यूरो चीफ)।
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 के तहत किसानों और ऋणी सदस्यों को बड़ी राहत दी है। इस योजना की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2025 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2025 कर दी गई है।
श्रीगंगानगर जिला प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के सचिव ने बताया कि योजना के अंतर्गत वे पात्र ऋणी सदस्य, जिन्होंने 30 सितम्बर 2025 तक अपने बकाया ऋण की आंशिक राशि जमा करवा दी है, वे शेष राशि 31 दिसम्बर 2025 तक जमा कर योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं।
पूर्णतः वंचित ऋणी भी होंगे पात्र
सचिव ने बताया कि जो पात्र ऋणी सदस्य अब तक योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, वे भी बढ़ी हुई समय-सीमा के भीतर (31 दिसम्बर 2025 तक) बकाया ऋण राशि जमा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
शत-प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ
मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 के तहत एक जुलाई 2024 को अवधिपार हो चुके ऋणी सदस्य यदि निर्धारित समयावधि में अपना मूल ऋण चुका देते हैं, तो उन्हें ब्याज एवं अन्य व्यय से शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
इस निर्णय से जिले के किसानों और ऋणी सदस्यों को राहत मिलने की उम्मीद है तथा बैंक वसूली प्रक्रिया में भी गति आएगी।


















































