लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
खबर का असर….
कैपो में सुविधा शुल्क वसूलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निलंबन आदेश जारी
ईमित्र संचालक पर 7 दिन का सस्पेंड व 5000 रुपए का जुर्माना
नागौर। खाद्य सुरक्षा विभाग के लाइसेंस कैंप में 300 रुपए की अवैध वसूली को लेकर डी ओ आई टी विभाग ने ईमित्र संचालक पर कार्यवाही करते हुए 7 दिन का सस्पेंड व 5000 रुपए का जुर्माना किया वहीं जिला कलेक्टर ने फूड निरीक्षक की सह पाए जाने पर किया निलंबन का आदेश ।
मारोठ: कस्बें में 16 जनवरी को जैन भवन / जैन स्कुल में फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन हेतु शिविर का आयोजन किया गया जिस शिविर में उपस्थित कार्मिको/ ईमित्र धारक के द्वारा 800 रुपये लिये गये जिसकी खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर डी ओ आई टी विभाग द्वारा जांच करवाई गई । डी ओ आई टी विभाग की जांच में सामने आया कि कथित ई मित्र धारक श्री राम प्रकाश जांगिड़ निवासी सिन्धपुरा, हिराणी पंचायत समिति कुचामन सिटी का है उसके पास डीओआईटी/अन्य किसी भी विभाग का शिविर में जाने का कोई लिखित आदेश नहीं था एवं बिना सक्षम स्वीकृति के उसके द्वारा बाबूलाल चौधरी फूड निरीक्षक के मौखिक आदेशो पर 4 से 5 शिविरों में सेवाये दी गई है। इसके द्वारा 800 रूपये लिए गये जिसमें 500 रूपये विभागिय शुल्क एवं 300 रुपए कार्य करने एवं कागजो के लिए गये है। बाबूलाल चौधरी फूड निरीक्षक ने स्वीकार किया कि एक व्यक्ति को वह अपने साथ लाये थे जो साथ आया वह एक निजी व्यक्ति है जिसके द्वारा 800 रूपये लिए गये जिसमें से 500 रूपये विभागिय शुल्क एवं 300 रुपए सूविधा शुल्क लिया गया।
परिचित से मिली भगत का आरोप
जांच में पाया गया कि कथित ई मित्र धारक/ प्राइवेट आदमी खाद्य निरीक्षक बाबूलाल चौधरी की जान पहचान का है, जिसको खाद्य निरीक्षक मारोठ सहित अनेक कैंपों में अपने साथ लेकर जाते रहे हैं, उक्त व्यक्ति द्वारा 500 रूपये विभागीय शुल्क के अलावा 300 रूपये की अतिरिक्त वसुली की गई है जो अवैध रूप से वसूली गई है। बिना सक्षम स्वीकृति के ई मित्र धारक द्वारा अपना स्थान छोड़ने को लेकर संबंधित ई मित्र पर नियमानुसार 5000 रूपये की पेनल्टी और सात दिवस का सस्पेंशन किया है, किंतु खाद्य शिविरों में इस व्यक्ति द्वारा ई मित्र के पोर्टल से कोई कार्य नहीं किया गया है, खाद्य विभाग के पोर्टल से ही कार्य किया गया है।
खाद्य निरीक्षक के कहने पर ही यह ई मित्र संचालक इन कैंपों में शामिल होकर अपनी सेवाएं देता रहा है 300 रूपये की अवैध वसूली को लेकर जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजी गई जिसको लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर ने फूड निरीक्षक बाबूलाल चौधरी को तुरंत प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी कर दिया।
खाद्य रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित राशि से अधिक राशि लेने पर जिला कलक्टर ने किया निलंबित…जिला कलक्टर डॉ. महेन्द्र खड़गावत ने खाद्य रजिस्ट्रेशन के लाइसेंस के लिए निर्धारित राशि से अधिक राशि लेने पर बाबूलाल चौधरी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला डीडवाना-कुचामन को निलम्बित किया । जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार बाबूलाल चौधरी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला डीडवाना-कुचामन को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियम 1958 के नियम (13) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर, निलम्बनकाल के दौरान मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीडवाना-कुचामन किया गया है।








































