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गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी व अवैध रीफिलिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

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लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

अजमेर (नितिन मेहरा)। भजनलाल शर्मा की मंशानुसार अजमेर जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। लोक बंधु ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी वीसी कक्ष में आयोजित बैठक में जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पूर्ववत जारी रहेगी। साथ ही वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की चिकित्सीय और शैक्षणिक संस्थानों में निर्बाध उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए, ताकि आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों।

जिला कलक्टर ने आमजन से अपील की कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैल रही भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने गैस कंपनियों को उपभोक्ताओं तक सही जानकारी और जागरूकता संदेश पहुंचाने के निर्देश दिए। वर्तमान में गैस एजेंसियों पर बुकिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो रही है और उपभोक्ता सिलेंडर लेने के 25 दिन बाद अगली बुकिंग कर सकते हैं।

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम नंबर 0145-2628932 जारी किया गया है, जहां गैस आपूर्ति से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।

बैठक में अवैध रीफिलिंग, घरेलू गैस सिलेंडरों के वाणिज्यिक उपयोग और कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। इसके लिए जिला स्तर पर दो विजिलेंस यूनिट गठित की गई हैं, जिनमें रसद विभाग, पुलिस और गैस कंपनियों के अधिकारी शामिल रहेंगे। ये टीमें क्षेत्र में भ्रमण कर संदिग्ध स्थानों की जांच करेंगी।

इस दौरान वंदिता राणा ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत गैस की कालाबाजारी, जमाखोरी और चोरी के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा पुलिस अधिकारियों को नियमित गश्त और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम प्रकाश, अतिरिक्त जिला कलक्टर ज्योति ककवानी, वंदना खोरवाल, नरेन्द्र कुमार मीणा, जिला रसद अधिकारी मोनिका जाखड़, नीरज जैन सहित गैस कंपनियों के अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि जिले के उपखंड व ब्लॉक स्तर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

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