Home crime धोखाधड़ी से हस्ताक्षर कर विधवा की जमीन हडपी, मुकदमा दर्ज

धोखाधड़ी से हस्ताक्षर कर विधवा की जमीन हडपी, मुकदमा दर्ज

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समदड़ी : बालोतरा

समदड़ी क्षेत्र के मेरी गांव निवासी मांगी देवी पत्नी तिलोकाराम जाती देवासी को  9/ मार्च 2025 पिडिता के गांव मेली के वकील इमरान खान पुत्र आलम खान  निवासी मेली नें पीड़िता मांगी देवी देवासी, एक अनपढ़ वृद्ध महिला है । बैश कीमती जमीन हड़पने का षड्यंत्र रचकर गांव के सरपंच का सहयोग लेते हुए पीड़िता मांगी देवी व उसके पुत्र  नगाराम को विधवा पेंशन एवं पीएम आवास के फॉर्म भरनें का प्रलोभन दिया।  मेली ग्राम पंचायत मैं बुलाकर वकील ने पीड़िता के आधार कार्ड एवं बैंक डायरी पासबुक की फोटो कॉपी लेकर सरपंच की मौजूदगी में कुछ कोरे कागजो पर अंगूठे करवा लिए ।  वकील ने कहां की अब तुम्हारे खाते में पैसे आ जाएंगे ।वहीं पीड़िता ने बताया कि जब उसे मालूम हुआ कि उसके बैंक खाते में दिनांक 11/ मार्च 2025, उनके बैक खाते में तीन अलग-अलग ट्रांसफर के द्वारा क्रमश 100000 , रुपये व 70000, रुपये तथा 250000, रुपये सहित कुल ग्यारह लाख रुपए आये, तब जाकर पीड़िता को संदेह हुआ।  उसने वकील इमरान खान से पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारी आसाणा वाली जमीन मैंने बेच दी है।  पीड़ित महिला ने मेली गांव वालों को इसके बारे में जानकारी दी । गांव वाले एक जगह पर सब इकट्ठा हुए और महिला को इंसाफ दिलाने के लिए संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन लिखा । गांव वाले पीड़ित महिला के साथ पुरजोर साथ देने का वादा किया वहीं बेशकीमती जमीन हड़पने का आधा दर्जन लोगों के खिलाफ आरोप लगाते हुए सायला थाने में मामला दर्ज करवाया । 68 वर्ष की बुजुर्ग पीड़ित महिला मांगी देवी नें थाने में रिपोर्ट पेश कर  निवासी मेली पुलिस थाना सिवाना, स्टाम्प वेंडर प्रवीण कुमार गांव भीनमाल, नोटरी वेंडर उमराव सिंह गांव जसवंतपुरा, जुराब खान निवासी जीवाणा, निम्बाराम निवासी तालियांना, खेत सिंह पुत्र अजीतसिंह निवासी मोकणी बेड़ा, बाबूसिंह पुत्र भवानी सिंह निवासी तुरा के विरुद्ध जालौर जिले के सायला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया ।वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 318 (4) , 338,336, (3) 340, (2) बिएनएस का घटित होना पाया जाने से प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच सुरेन्द्र सिंह सीआई सायला सुपुर्द की गई।

 

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