भ्रामक विज्ञापन मामले में ऋतिक रोशन व माउंटेन ड्यू कंपनी को नोटिस

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लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

झालावाड़। उपभोक्ता न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापन के एक मामले में फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन और शीतल पेय ब्रांड माउंटेन ड्यू निर्माता कंपनी को नोटिस जारी किया है।

उपभोक्ता न्यायालय के सदस्य वीरेंद्र सिंह रावत ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि प्रथम दृष्टया तथ्यों की जांच के बाद अभिनेता सहित संबंधित कंपनी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

क्या है मामला?

यह कार्रवाई झालावाड़ बार एसोसिएशन के सदस्य एडवोकेट गुरुचरण सिंह की शिकायत पर शुरू हुई। उन्होंने परिवाद में आरोप लगाया कि कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर द्वारा प्रसारित विज्ञापन भ्रामक हैं। विज्ञापन में दावा किया जाता है कि उक्त कोल्ड ड्रिंक के सेवन से असाधारण ऊर्जा और साहस प्राप्त होता है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने विज्ञापन से प्रभावित होकर उत्पाद खरीदा, लेकिन उन्हें विज्ञापन में दिखाए गए दावों जैसा कोई अनुभव नहीं हुआ।

एडवोकेट सिंह ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2(28) का हवाला देते हुए कहा कि किसी उत्पाद के गुणों या लाभों के बारे में गलत जानकारी देना ‘भ्रामक विज्ञापन’ की श्रेणी में आता है।

अदालत का रुख

न्यायालय ने मामले को विचारार्थ स्वीकार करते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब अदालत यह जांच करेगी कि कंपनी द्वारा किए गए दावे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं या केवल उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं।

मामले की अगली सुनवाई में पक्षकारों से जवाब प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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